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पेसा एक्ट 1996 अधिनियम |
- PESA ACT Ka Full Form :-
- ‘पेसा एक्ट’ 1996 (PESA ACT) क्या है ?
- मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट(PESA ACT In MP)
- पेसा एक्ट (PESA ACT) की 5 प्रमुख बाते
- 1. जमीन का अधिकार
- 2. जल का अधिकार
- 3. जंगल का अधिकार
- 4. श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण
- 5. स्थानीय संस्थाओं, परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण
- पेसा एक्ट क्यों और कब से लागू ?
- पैसा एक्ट के नियम
- पेसा एक्ट देश के कितने राज्यों में लागू ?
- FAQs
PESA ACT Ka Full Form :-
‘पेसा एक्ट’ 1996 (PESA ACT) क्या है ?
मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट(PESA ACT In MP)
पेसा एक्ट (PESA ACT) की 5 प्रमुख बाते
- जमीन आपकी
- जल आपका
- जंगल आपका
- श्रमिकों के अधिकारों का विशेष ध्यान
- स्थानीय संस्थाओं, परम्पराओ और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन
1. जमीन का अधिकार
गांव की जमीन के और वन क्षेत्र के नक्शा, खसरा, बी-1 आदि ग्राम सभा को पटवारी और बीट गार्ड हर साल उपलब्ध कराएंगे। वहीं इसका लाभ कुछ इस तरह मिलेगा कि गांव का रिकार्ड लेने ग्रामीणों को बार-बार तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।यदि राजस्व अभिलेखों में कोई गलती पाई जाती है तो ग्राम सभा को उसमें सुधार के लिए अपनी अनुशंसा भेजने का पूरा अधिकार होगा। अधिसूचित क्षेत्रों में बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए गांव की जमीन का भू-अर्जन नहीं किया जाएगा।गैर जनजातीय व्यक्ति या कोई भी अन्य व्यक्ति छल-कपट से, बहला-फुसलाकर, विवाह करके जनजातीय भाई-बहनों की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने या खरीदने की कोशिश करे तो ग्राम सभा इसमें हस्तक्षेप कर सकेगी।
अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनुशंसा के बिना खनिज के सर्वे, पट्टा देने या नीलामी की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।खनिज पट्टो की स्वीकृति में अनुसूचित जनजाति की सहकारी सोसायटियों, महिला आवेदकों और पुरूष आवेदकों को अपनी-अपनी श्रेणियों में प्राथमिकता दी जाएगी।
2. जल का अधिकार
3. जंगल का अधिकार
ग्राम सभा अपने क्षेत्र में स्वयं या एक समिति गठित करके गौण वनोपजों जैसे अचार गुठली, करंज बीज, महुआ, लाख, गोंद, हर्रा, बहेरा, आंवला आदि का संग्रहण, विपणन, मूल्य निर्धारण और विक्रय कर सकेंगे।
यदि एक से अधिक ग्राम सभा चाहे तो वे ये काम मिलकर भी कर सकती है। अभी तक या तो सरकार या फिर व्यापारी लघु वनोपजों का मूल्य तय किया करते है लेकिन अब रेट कन्ट्रोल की कमाण्ड ग्राम सभा के माध्यम से हमारे जनजातीय भाई- बहनों के हाथ में आ जाएगी।
ग्राम सभा या उनकी समिति अब ये तय कर सकेगी कि एक निश्चित दर से कम रेट पर वे अपनी वनोपज नहीं बेचेंगे। यदि ग्राम सभा चाहेगी और कहेगी कि वनोपज का संग्रहण और विपणन वनोपज संघ करे, तभी वनोपज संघ ये कार्यवाही कर सकेगा।
वनोपज के दामों को तय करने का अधिकार अब ग्राम सभा के हाथ में चला जाएगा और गरीब आदिवासी भाई-बहनों की वनोपज औने- पौने दामों में नही बिकेगी। ग्राम सभा चाहे तो तेंदू पत्ते का संग्रहण और विपणन खुद कर सकेगी।
4. श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण
मनरेगा जैसी रोज़गारमूलक योजनाओं के अंतर्गत गाँव में कौन-कौन से कार्य लिए जाएंगे ये ग्राम सभा ही तय करेगी। यदि मनरेगा के कार्यों के लिए बनाए गए मस्टर रोल में कोई फर्जी नाम है या फिर कोई गलती है तो ग्राम सभा इस गलती को ठीक करवाएगी।
5. स्थानीय संस्थाओं, परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण
अब अधिसूचित क्षेत्रों में कोई भी नई शराब / भांग की दुकान ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं खुलेगी। यदि 45 दिन में ग्राम सभा कोई निर्णय नहीं करती है, यह स्वयमेव मान लिया जाएगा कि नई दुकान खोलने के लिए ग्राम सभा सहमत नहीं है और फिर दुकान नहीं खोली जाएगी।
यदि कोई शराब या भांग की दुकान गाँव के अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थल आदि के आस-पास हो तो उसे अन्यत्र शिफ्ट करने की अनुशंसा ग्राम सभा सरकार को भेज सकेगी। ग्राम सभा किसी स्थानीय त्यौहार के अवसर पर उस दिन पूरे दिन के लिए या कुछ समय के लिए शराब दुकान बंद करने की अनुशंसा कलेक्टर से कर सकती है।
एक वर्ष में कलेक्टर 4 ड्राय डे के अंतर्गत दुकान को उस क्षेत्र के लिए बंद कर सकेंगे।
नशे की लत को हतोत्साहित करने के लिए ग्राम सभा न केवल किसी सार्वजनिक स्थान पर शराब का उपयोग प्रतिबंधित कर सकती है, बल्कि व्यक्तिगत रूप से उपयोग किए जाने वाले मादक द्रव्यों की सीमा भी कम कर सकती है।
गांव में अवैध शराब के विक्रय को रोकने का काम भी ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। हर गांव में एक शांति एवं विवाद निवारण समिति होगी।
यह समिति परंपरागत पद्धति से गाँव के छोटे-मोटे विवादों का निराकरण कराएगी और ग्राम में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगी। इस समिति में कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी।
नियमों में ये भी प्रावधान किया गया है कि यदि ग्राम के किसी व्यक्ति के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हो तो इसकी सूचना पुलिस थाने द्वारा तत्काल गाँव की शांति एवं विवाद निवारण समिति को दी जाएगी।
अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायते बाजारों और मेलों का प्रबंधन करने में सक्षम होगी। ग्राम सभा द्वारा इस बात की भी चिंता की जाएगी कि गाँव के स्कूल ठीक चले,
स्वास्थ्य केन्द्र ठीक चले, आंगनवाड़ियां ठीक चले। नियमों में ग्राम सभाओं को निम्न संस्थाओं का निरीक्षण एवं मॉनीटरिंग करने की शक्ति दी गई है।
स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी, आश्रम शालाएं, छात्रावास, जल, जंगल, जमीन, श्रमिक, परंपराएं एवं संस्कृति ये पेसा नियमों का पंचामृत हैं। आज यानी मंगलवार से ये नियम पूरे मध्यप्रदेश में लागू हो रहे हैं।
पेसा एक्ट क्यों और कब से लागू ?
भारतीय संविधान के पांचवीं अनुसूची में शामिल क्षेत्र, जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। संविधान के भाग IX में प्रदान किए गए भारतीय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन या पंचायती राज अधिनियम द्वारा कवर नहीं किए गए थे। पेसा एक्ट को 24 दिसंबर 1996 को कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए इसे अधिनियमित किया गया था।